दो खाद विक्रेताओं के लाइसेंस 15 दिन के लिए सस्पेंड:जॉइंट डायरेक्टर बोले- खाद की कालाबाजारी और अनियमितता करने वालों पर जारी रहेगी

खाद वितरण की कालाबाजारी करने समेत अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर दो खाद विक्रेताओं के लाइसेंस 15 दिन के लिए सस्पेंड किए गए है। इस दौरान उनको चेतावनी दी है कि वे किसी प्रकार का खाद नहीं बेचे। यह कार्रवाई कृषि विभाग द्वारा खाद के वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए किया है। आगे भी कालाबाजारी एवं नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ विभाग इस तरह से कार्रवाई करेगा। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि मैसर्स गोयल एग्री प्रोडक्ट्स कृषि उपज मण्डी समिति झिलाय रोड निवाई के प्रोपराइटर के विरूद्ध 19 नवम्बर को अवैध रूप से ट्रैक्टर-ट्रॉली मे यूरिया लोड करवाने की शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसकी विस्तृत जांच के लिए सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) टोंक निर्देशित किया गया था। फर्म द्वारा उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) टोंक द्वारा निरीक्षण मे पोस मशीन मे शून्य एवं भौतिक रूप से भी यूरिया की उपलब्धता शून्य बताया गया। साथ ही खाली गोदाम दिखाया जबकि उसी दिन गोदाम से रात्रि में कृषक यूरिया लेकर गये थे। फर्म के प्रोपराइटर द्वारा उर्वरक निरीक्षक को गलत जानकारी दे कर भ्रम मे रखा गया एवं उर्वरक आदेश 1985 की शर्तों का उल्लंघन किया गया। इसलिए तत्काल प्रभाव से उर्वरक विक्रेता कर लाइसेंस 15 दिन के लिए निलम्बित किया गया है। फर्म के प्रोपराइटर को पाबंद किया है कि अग्रिम आदेशों तक उर्वरक व्यवसाय (क्रय/विक्रय) नही करे। संयुक्त निदेशक ने बताया कि 2 दिसम्बर को सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दूनी को मैसर्स कैलाश खाद बीज भण्डार राजकोट तहसील- देवली के प्रोपराइटर के विरूद्ध यूरिया को निर्धारित मूल्य से अधिक राशि में खाद बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी। 3 दिसम्बर को उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (फसल) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दूनी द्वारा फर्म का निरीक्षण किया गया। जिसमे प्रतिष्ठान पर मूल्य सूची प्रदर्शित नही थी, पोस मशीन में यूरिया का स्टॉक शून्य पाया गया, जबकि मौके पर यूरिया उपलब्ध था। निरीक्षक द्वारा फर्म के प्रोपराइटर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा 3 दिवस में जवाब देने के लिए पाबंद किया गया है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कैलाश खाद बीज भण्डार, राजकोट तहसील देवली के खुदरा उर्वरक प्राधिकार पत्र को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए निलम्बित किया गया है।

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