दो तस्करों को 5-5 साल की जेल:रतलाम कोटा पैसेंजर ट्रेन के जनरल कोच से पकड़ा था, तलाशी में 70 ग्राम स्मैक मिली

मादक पदार्थ तस्करी के करीब 5 साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी राकेश और सुरेश निवासी चाचूनी थाना डग जिला झालावाड़ को 5-5 साल कठोर कारावास की सजा व 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जीआरपी ने आरोपी के पास से 70 ग्राम स्मैक बरामद की थी। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया- जुलाई 2019 को कोटा जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चला रखा था। उस दौरान प्लेटफार्म नंबर एक रतलाम कोटा पैसेंजर ट्रेन के जनरल कोच से दो संदिग्ध युवकों को डिटेन किया। दोनों युवक झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। उनके पास एक बैग मिला। दोनों ने चौमहला से सहारनपुर जाना बताया। तलाशी में युवकों के पास से 70 ग्राम स्मैक मिली। NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया। दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 9 गवाहों के बयान करवाए गए 39 दस्तावेज पेश किए गए

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