दो लाख रुपए की 65 बकरियां चुराईं, हाई कोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत

लीगल रिपोर्टर| बिलासपुर दो लाख रुपए कीमत की 65 बकरियों की चोरी के आरोपी को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली। बिलासपुर निवासी आरोपी के खिलाफ कबीरधाम जिले के दो थानों में मामले दर्ज हैं। संभावित गिरफ्तारी से बचने आरोपी ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। कबीरधाम और पंडरिया थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में बकरियां चोरी होने की घटनाएं सामने आई थीं। इस दौरान बिलासपुर के चिल्हाटी, मोपका निवासी सुनील भोई और अन्य के मामले में शामिल होने की जानकारी मिली। ने बीएनएस की धारा 331 (4), 305 (a), 112, 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में कुल 2 लाख रुपए की कीमत की 65 बकरियां चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दिए गए बयान में सुनील भोई का नाम सामने आया। उसने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई। दोनों मामलों की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच में हुई। आरोपी की तरफ से कहा गया कि उसे बेवजह फंसाया जा रहा है और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी प्रकरण में शामिल अन्य सह-आरोपी पहले ही निचली अदालत से जमानत पा चुके हैं, इसलिए उसे भी अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। वहीं राज्य की ओर से कहा गया कि चोरी मामूली नहीं है, कुल 65 बकरियों की चोरी की गई है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। बता दें कि सह-अभियुक्तों साहिल खान, शब्बन खान, सब्बीर खान, गौरव धुरी और मनीष पटेल को निचली अदालतों से जमानत मिल चुकी है।

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