दौसा में रेप के दोषी को 10 साल की सजा:1.30 लाख के अर्थदंड से दण्डित किया, नाबालिग से चाकू की नोक पर किया था दुष्कर्म

दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दोषी को पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ में एक लाख तीस रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस सम्बन्ध में परिवादी ने बांदीकुई थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग बेटी से चाकू की नोक पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस पर जांच अधिकारी द्वारा अनुसंधान करते हुए आरोपी अजय को गिरफ्तार किया और धारा 376 (2) (एन), 506, 450 आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट व 67बी आईटी एक्ट में कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले में कोर्ट में विशिष्ट लोक अभियोजक जितेन्द्र कुमार सैनी के द्वारा 12 गवाह के बयान लेखबद्ध करवाए और 31 दस्तावेजो को प्रदर्शित करवाये गये। जिनके आधार पर न्यायाधीश रेखा राठौड द्वारा आरोपी अजय को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख तीस हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

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