छत्तीसगढ़ के धमतरी में धान खरीदी केंद्र में लापरवाही को लेकर प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति मर्यादित मोहदी के कंप्यूटर ऑपरेटर अशोक कुमार साहू और समिति प्रबंधक गोपाल राम साहू को बर्खास्त कर दिया गया है। अधिकारियों के औचक निरीक्षण में किसानों द्वारा अवैध रूप से धान बेचने के मामले सामने आए थे। इसके अलावा, उपार्जन केंद्र में दो ढेरियों में मिलावटयुक्त धान भी पाया गया। एक किसान के टोकन पर दूसरे किसान का धान खपाने का प्रयास भी उजागर हुआ। अनियमितताएं बरतने पर हुई कार्रवाई संचनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, नवा रायपुर ने धान उपार्जन के लिए 24 दिसंबर 2025 को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के विपरीत कार्य करने और गंभीर अनियमितताएं बरतने के आरोप में दोनों पर कार्रवाई की गई है। धान उपार्जन जैसे संवेदनशील कार्य में बरती गई इस गंभीर लापरवाही से शासन की पारदर्शी व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए समिति के बोर्ड ने बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया। पंजीयक द्वारा जारी सेवा नियम 2018 की कंडिका 16.5 के तहत दोनों को प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति मर्यादित मोहदी से बर्खास्त किया गया है।


