मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 दिसंबर को धार में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम स्थल के 3 किलोमीटर के दायरे को उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार, 23 दिसंबर को प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, गर्म हवा के गुब्बारे और मानवरहित हवाई यान (यूएवी) समेत सभी प्रकार की उड़ान गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। सुरक्षा एजेंसियां करेंगी लगातार निगरानी प्रशासन ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में लगातार निगरानी रखेंगी, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक न हो। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उड़ान प्रतिबंध का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और कार्यक्रम समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।


