धौलपुर नगर परिषद कार्यालय पर कुर्की का आदेश चिपका दिया गया है। यह कार्रवाई स्थाई लोक अदालत के आदेश की अवहेलना के मामले में की गई है। मामला वर्ष 2022 का है, जब कैंथरी रिसॉर्ट के मालिक कैप्टन हरिकांत शर्मा ने लोक अदालत में एक परिवाद दायर किया था। उन्होंने अपने रिसॉर्ट के सामने अधूरे पड़े नाले को पूरा करवाने की मांग की थी।
उसी साल नगर परिषद और कैप्टन हरिकांत के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें नगर परिषद ने नाले को पूरा करने की सहमति दी थी। कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला
समझौता पूरा न होने पर कैप्टन शर्मा ने स्थाई लोक अदालत के आदेश की अवहेलना का मामला दायर किया। इस पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन मीणा ने 16 दिसंबर को नगर परिषद की कुर्की के आदेश दिए थे।
इन्हीं आदेशों का पालन करते हुए शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। इस पूरे मामले में नगर परिषद ने शुक्रवार को कोर्ट से अधूरे नाले के निर्माण को पूरा करने के लिए 6 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है।


