नए कानून में जीरो नंबरी FIR पर पहली बार कार्रवाई:मजदूरी मांगने पर पीटा, गांव भेजा तो रास्ते में मौत, पुलिस ने कर्नाटक से आरोपी पकड़ा

देश में नए कानून लागू होने के बाद हत्या के मामले में जयपुर पुलिस ने पहली बार बिहार में दर्ज हुई जीरो नंबरी एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए 2 हजार किलोमीटर पीछा कर कर्नाटक से आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी रामजीत साहनी बिहार के शिवहर स्थित श्यामपुर का रहने वाला है। डीसीपी वेस्ट अमित ​कुमार ने बताया कि बिहार के पिपराही थाने से जीरो नंबरी एफआईआर मिली, जिसमें पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनके बेटे रम्भू साह उर्फ झब्बु को उनके परिचित रामजी साहनी काम के लिए बगरू ले गया। जहां पर मजदूरी के पैसे मांगने पर मारपीट कर दी। घायल को एम्बुलेंस से गांव के लिए रवाना कर दिया। इस दौरान रास्ते में रम्भू की मौत हो गई। जिस पर घरवालों ने वहां जीरो नंबरी एफआईआर दर्ज करवा दी। उक्त रिपोर्ट पर बगरू थाने के हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। 4 दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लिया अनुसंधान में सामने आया कि मारपीट के बाद रम्भू को गांव के लिए रवाना किया तो रास्ते में रामजीत उतरकर फरार हो गया। जो पहले दिल्ली गया और वहां से कर्नाटक के यशवंतपुर में जाकर छुप गया। इधर पुलिस टीम पहले दिल्ली पहुंची और वहां से मिले इनपुट के आधार पर पीछा करते हुए कर्नाटक पुलिस के सहयोग से आरोपी को दबोच लिया। आरोपी को वहीं कोर्ट में पेश कर 4 दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया। आरोपी से अब हत्या के संबंध में पूछताछ कर जांच की जा रही है। गौरतलब है कि भारत में नए कानून लागू होने पर सभी प्रकार के मामलों पीड़ित की सुविधा के लिए देश के किसी भी थाने में जीरो नंबरी एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा दी गई थी।

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