नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज:SDM को थप्पड़ मारने के मामले में डीजे कोर्ट ने की रिजेक्ट, 61 लोगों की हो चुकी जमानत

देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव में SDM को थप्पड़ मारने के मामले में डीजे कोर्ट ने शुक्रवार को नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले की गुरुवार को सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रखा था। समरावता प्रकरण में अब तक 61 लोगों की जमानत हो चुकी है। अब नरेश।मीणा समेत दो लोग इस केस में जेल में बंद हैं। डीजे कोर्ट के एपीपी राजकिशोर गुर्जर ने बताया कि देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव में मतदान के दिन समरावता में नरेश मीणा ने तत्कालीन सेक्टर प्रभारी (SDM मालपुरा) अमित चौधरी के थप्पड़ मारा था। इसकी रिपोर्ट पीड़ित ने नगरफोर्ट थाने में जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले समेत आगजनी, राजकीय कार्य में बाधा डालने आदि मामले में नरेश मीणा 15 नवंबर 2024 से जेल में बंद है। SDM से मारपीट वाले मामले में नरेश मीणा की जमानत याचिका डीजे कोर्ट में 7 जनवरी को लगाई गई थी और 9 को सुनवाई हुई थी। शुक्रवार को इसका फैसला सुनाया है। यह था मामला
13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। इसमें समरावता गांव के लोगों ने उनके गांव को उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रखा था। उस समय निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा भी ग्रामीणों की मांग वाजिब बताते हुए ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गया था। मतदान बहिष्कार के बावजूद तीन जनों के जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए नरेश मीणा ने SDM अमित चौधरी के थप्पड़ मार दी थी। दूसरे दिन पुलिस ने नरेश मीणा को धरनास्थल से गिरफ्तार कर लिया था। फिर कोर्ट के आदेश पर 15 नवंबर को जेल भेज दिया था।

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