स्थायी लोक अदालत ने नल कनेक्शन में देरी के मामले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने 15 दिन में परिवादी शिवलाल के यहां कनेक्शन देने का आदेश दिया है साथ ही 50 हजार रुपए का मुआवजा भी देना होगा। अदालत ने विभाग को आदेश दिया कि इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करें। विभाग मुआवजे की राशि दोषी अधिकारी या कर्मचारी के वेतन से वसूल सकता है। कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया है कि वह परिवादी को 10 हजार रुपए का परिवाद व्यय भी दे।


