नवनीत चतुर्वेदी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज:राज्यसभा चुनाव में फर्जी साइन करने का मामला, मानसा अदालत का फैसला

पंजाब में 24 अक्टूबर को हुए राज्यसभा उपचुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर कर नामांकन भरने के आरोपी, जयपुर के प्रताप नगर निवासी नवनीत चतुर्वेदी को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में मानसा की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब जमानत के लिए उसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। हालांकि, इस मामले से जुड़ा एक केस रोपड़ में भी दर्ज है। सरदूलगढ़ थाने में दर्ज हुआ केस विधायक गुरप्रीत सिंह बनांवाली के अनुसार, संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद यह राज्यसभा सीट खाली हुई थी और 24 अक्टूबर को उपचुनाव होना था। पार्टी की ओर से राजिंदर गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया था। इसी दौरान जयपुर निवासी नवनीत चतुर्वेदी ने विधायक गुरप्रीत सिंह बनांवाली समेत अन्य नेताओं के फर्जी हस्ताक्षर कर समर्थन दिखाया। इस फर्जीवाड़े की जानकारी बाद में सामने आई। इस मामले को लेकर विधायक गुरप्रीत सिंह बनांवाली ने थाना सरदूलगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसी सिलसिले में आरोपी ने मानसा की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। प्वाइंट्स में समझें क्या है पूरा मामला, अब तक क्या हुआ

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