नशीली कफ सिरप की तस्करी में दो गिरफ्तार:जशपुर पुलिस ने 44 हजार रुपए की 228 बोतल कफ सिरप जब्त की

जशपुर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” अभियान के तहत कोतबा चौकी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गांझियाडीह से लैलूंगा की ओर जा रहे दो तस्करों को प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22 लीटर 800 मिलीलीटर मात्रा की 228 बोतल ऑनरेक्स कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त की है। जब्त की गई सिरप की अनुमानित बाजार कीमत 44,000 रुपए से अधिक है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सूचना मिली थी कि कोतबा हाईस्कूल पारा निवासी मनीष सिंह (34) अपने साथी मोहम्मद शाहिद खान (28) के साथ हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर प्रतिबंधित नशीली सिरप लेकर लैलूंगा, जिला रायगढ़ की ओर जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्राम रोकबहार के गांधी चौक के पास नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान गांझियाडीह की ओर से आ रही मोटरसाइकिल को रोका गया। दोनों आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास मौजूद थैलों में से 228 बोतल ऑनरेक्स कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद की गईं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी झारखंड के गुमला से प्रतिबंधित सिरप लाकर लैलूंगा में बेचने जा रहे थे। पुलिस ने जब सिरप की वैधता संबंधी दस्तावेज मांगे तो आरोपी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से नशीली कफ सिरप और तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज, भेजे गए जेल
चौकी कोतबा में दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (सी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें विधिवत गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। प्राथमिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है तथा पुलिस इस प्रकरण से जुड़ी अन्य कड़ियों की जांच में भी जुट गई है। इस संबंध में एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि ऑपरेशन आघात के तहत जिले में नशे के कारोबार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कोतबा क्षेत्र से दो तस्करों की गिरफ्तारी और नशीली कफ सिरप की जब्ती इस दिशा में बड़ी सफलता है। नशे के व्यापार में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।”

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