नानी के हत्यारे दोहिते को आजीवन कारावास की सजा:ट्रैक्टर से कुचलकर की थी हत्या, कोर्ट ने 11हजार का जुर्माना भी लगाया

साढ़े तीन साल पहले आम रास्ते में पाइप लाइन डालने को लेकर हुए विवाद के बाद बड़ी नानी (सगी नानी की जेठानी) की ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या करने के दोषी दोहिते को डीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 11 हजार 400 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह हत्या घाड़ थाना क्षेत्र के ज्योतिपुरा में साढ़े तीन साल पहले की गई थी। आज इस मामले में निर्णय सुनाया है। अपर लोक अभियोजक राज किशोर गुर्जर ने बताया कि टोंक के घाड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां आरोपी राम प्रसाद और मृतका प्रेम देवी के बीच आम रास्ते में पाइप लाइन डालने की बात को लेकर 27 अगस्त 2021 को विवाद हो गया था। मृतका ने आरोपी को पाइप डालने से रोक दिया। इस बात को लेकर आरोपी प्रेमदेवी से नाराज हो गया और ट्रैक्टर चलाता हुआ उसके घर में जा घुसा और प्रेमदेवी को कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ 24 नवंबर 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। जहां लोक अभियोजक राज किशोर गुर्जर ने आरोपी के खिलाफ 23 गवाह और 33 दस्तावे पेश किए गए। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राम प्रसाद उर्फ गोलू को हत्या को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सा सुनाई है। मृतका का दोहिता है हत्यारा कोर्ट ने जिस राम प्रसाद उर्फ गोलू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वह मृतका की देवरानी की बेटी का बेटा है। यानि कि मृतका की देवरानी का दोहित है। ऐसे में मृतका का भी रिश्ते में दोहिता लगता है। हत्यारा का गांव घाड़ थाना क्षेत्र में ही चारनेट है। वह उसकी नानी के कोई पुत्र नहीं होने से लंबे समय अपनी नानी (मृतका की देवरानी) के पर रहता था। लेकिन ट्रैक्टर चलाता था। खेतीबाड़ी का काम भी करता था। घटना के दिन मृतका और उसमें पाइप डालने के मामले को लेकर विवाद हो गया और गुस्से में उसकी बड़ी नानी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी।

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