नाबालिगा से गैंगरेप के 2 दोषियों को उम्रकैद, 1-1 लाख का जुर्माना

भास्कर न्यूज | अमृतसर नाबालिग से गैंगरेप मामले में 2 दोषियों को उम्रकैद के साथ एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अमृतसर की न्यायाधीश तृप्तजोत कौर ने पॉक्सो एक्ट के तहत 2 दोषियों को यह सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी अनिल कुमार उर्फ बिल्ली और सोहम को प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला 2023 में दर्ज एफआईआर नंबर 77 के तहत सुनाया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन आरोपी अनिल कुमार उर्फ बिल्ली अपने 4 दोस्तों के साथ अपने बच्चे की जन्मदिन पार्टी मना रहा था। सभी नशे की हालत में थे। पीड़िता उसी मोहल्ले में रहती थी और देर रात नींद न आने के कारण अपनी छत पर खड़ी थी। इस दौरान आरोपियों ने बहाने से उसे अपने पास बुलाया और उसके साथ गैंग रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा सुनाते समय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृप्तजोत कौर ने कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस सख्त सजा का उद्देश्य समाज को यह संदेश देना है कि भविष्य में ऐसी जघन्य घटनाएं न हों और अपराधियों को यह पता हो कि ऐसे अपराधों का परिणाम बेहद कठोर होगा।

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