नाबालिग के साथ यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी करार, सजा 26 को

रांची | शादी का झूठा आश्वासन देकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने से जुड़े 12 साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त कमलेश कुमार सिंह उर्फ कमलेश कुमार मुंडा को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। अभियुक्त डोरंडा थाना क्षेत्र के काली मंदिर हिनू निवासी है। अभियुक्त को पुलिस ने मामले में 8 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त नियमित रूप से बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाता था और धमकी देकर शादी करने का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। दोनों को सैन्य अधिकारियों के मेस के पीछे झाड़ियों में पीड़िता और अभियुक्त को आपत्तिजनक हालत में देखा गया। तब अभियुक्त ने धमकी दी थी कि घटना किसी को बताने पर पूरे परिवार को मार देगा।

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