नाबालिग के साथ होटल के कमरे में की थी दरिंदगी:आरोपी को 20 साल की कैद, 50 हजार का जुर्माना लगाया; जालोर पॉक्सो कोर्ट का फैसला

घर से सब्जी लेने निकली नाबालिग को एक युवक बहलाकर अपने साथ होटल ले गया, जहां उसके साथ दरिंदगी की। मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजन रणजीतसिंह राजपुरोहित ने बताया- पीड़िता के पिता ने 10 अगस्त 2024 को बागरा थाने में रिपोर्ट दी थी। बताया कि उसकी 15 साल की नाबालिग पुत्री घर से 9 अगस्त 2024 की शाम को सब्जी लेने के लिए निकली थी। लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। रिपोर्ट में अज्ञात युवक पर नाबालिग को अपने साथ ले जाने का आरोप लगाते हुए बागरा थाने में मामला दर्ज करवया गया था। आरोपी की तलाश के बाद 12 अगस्त को रामसीन थाना क्षेत्र के धानसा निवासी आरोपी के पिता भावाराम के घर से पीड़िता को लाकर थाने में संरक्षण में लिया गया। पीड़िता ने बताया- सब्जी लेने जाते समय आरोपी व उसके साथ आए दो अंजान व्यक्तियों द्वारा उसे गाड़ी में बैठाकर सुमेरपुर ले गए। जहां अन्य दो व्यक्तियों ने आरोपी पीड़िता को होटल तक छोड़ कर चले गए। इसके बाद धानसा निवासी आरोपी भगाराम उर्फ भगवत कुमार उर्फ भगवानाराम पुत्र भावाराम ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती दो-तीन बार बलात्कार कर होटल के बाहर छोड़कर चले गए। सूचना पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में आरोप प्रमाणित होने पर पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। जिस पर पॉक्सो कोर्ट के मुख्य न्यायधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने 21 जनवरी को फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया।

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