भास्कर न्यूज | जांजगीर नाबालिग का अपहरण कर अनाचार करने वाले आरोपी युवक को 20 साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने 18 अक्टूबर 2024 को अकलतरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी 15 अक्टूबर की शाम से घर नहीं लौटी। विवेचना में सामने आया कि अकलतरा बरगवां स्कूलपारा निवासी अभिनव ध्रुव (20) उसे शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसला कर चांपा में किराए के मकान में रखा और अनाचार किया। महिला पुलिस अधिकारी और बाल कल्याण समिति के सामने पीड़िता का बयान लिया गया। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पाक्सो) रविन्दर कौर कोर्ट ने आरोपी को धारा 137(2) के तहत 5 साल सश्रम कारावास व 300 रुपए, धारा 96 में 10 साल सश्रम कारावास व 500 रुपए, पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल सश्रम कारावास व 1000 रुपए की सजा सुनाई।


