बूंदी की पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 ने नाबालिग से छेड़छाड़ के चार माह पुराने मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। यह फैसला शनिवार को सुनाया गया। कार्यवाहक विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने बताया कि यह मामला 29 सितंबर 2025 को लाखेरी थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता अपने पिता के साथ थाने पहुंची थी और रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 28 सितंबर 2025 को पीड़िता के माता-पिता काम पर गए हुए थे और घर पर पीड़िता अपने भाई के साथ अकेली थी। इसी दौरान आरोपी शराब पीकर उनके घर में घुस आया और नाबालिग से छेड़छाड़ करने लगा। जब पीड़िता का भाई बीच-बचाव करने आया, तो आरोपी ने उसका गला पकड़ लिया और धमकी दी कि यदि घर वालों को बताया तो जान से खत्म कर देगा। आरोपी पीड़िता के मोहल्ले में ही रहता था। लाखेरी पुलिस ने मामले की जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने इस प्रकरण में 7 गवाहों के बयान और 14 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।


