मुरैना जिला न्यायालय ने एक नाबालिक से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा महज डेढ़ साल में इस मामले में सारे तथ्य सुनवाई कर आरोपी को यह सजा सुनाई है। मामला नगर थाने का था जिसमें बकरी चराने गई नामबलिक लड़की का आरोपी ने पीछा कर बलात्कार किया था। आजीवन कारावास और 15 हजार का जुर्माना
नगरा थाना क्षेत्र की रजौधा चौकी में दर्ज अपराध क्रमांक 97/24 में जिला न्यायालय ने आरोपी अभियुक्त उदयवीर सिंह उर्फ उदय पुत्र साहब सिंह निवासी घमंडी की खोर सिकहरा चौकी रजौधा को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया गया है। आरोपी ने दिनांक 23.9.24 को शाम 5:30 बजे बकरी चरा रही 10 वर्षीय नाबालिक के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था । बकरी चराने गई थी नाबालिक
नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव में दिनांक 23.9 .2024 को बन्दा वाले खेत में बकरी चरा रही 10 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ 28 वर्षीय आरोपी उदयवीर उर्फ उदय सिंह के द्वारा जबरन बलात्कार किया गया और फरार हो गया। घायल हालात में नाबालिक अपने घर पहुंची और मां को सारी हकीकत बताई तब मां पीड़ित लड़की को लेकर नगरा थाने पहुंची जहां पुलिस ने इस मामले में 97/24 अपराध दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर सारे साक्ष्य जुटा न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने भी जल्द की सुनवाई
एसडीओपी अंबाह रवी भदौरिया के अनुसार जिला न्यायालय द्वारा नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार के मामले में जल्द सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


