अलवर के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर 20 साल की सजा और 32 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी बिहार के मूंगेर निवासी अशोक कुमार ने नाबालिग बच्चे को घर में अकेला देख दुष्कर्म किया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशान्त यादव ने बताया कि प्रकरण में पीड़ित के पिता ने एक रिपोर्ट भिवाड़ी थाने में दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार अप्रैल 2024 में वह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने बाहर गया हुआ था। उनके जाने के बाद अभियुक्त अशोक घर आया तथा नाबालिग बेटे को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। थानाधिकारी सत्यनारायण ने गहन एवं विस्तृत अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 गवाहों तथा 21 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया करने के बाद आरोपी का दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई है।


