नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:प्रतापगढ़ में पोक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई, 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

प्रतापगढ़ में पोक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने जलोदा जागीर निवासी ऊंकार मीणा को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला 18 जुलाई 2024 का है। पीड़िता स्कूल जा रही थी। इस दौरान आरोपी ऊंकार मीणा उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 जुलाई को पीड़िता को महाराष्ट्र के बीड जिले से रेस्क्यू किया। पीड़िता की मेडिकल जांच कराकर उसे बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के विरुद्ध मजबूत पैरवी की। उन्होंने 15 गवाहों के बयान और 40 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में पेश किए। विशिष्ट लोक अभियोजक किशनलाल कुमावत ने राज्य पक्ष की ओर से पैरवी की। न्यायालय ने कहा कि नाबालिग के साथ ये अपराध उसके जीवन को प्रभावित करने के साथ समाज के लिए भी चुनौती है। इसलिए आरोपी को कड़ी सजा दी गई है।

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