जिला मुख्यालय स्थित पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 1 लाख 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 7 जनवरी 2025 को उनकी 16 वर्षीय बेटी गांव के स्कूल पढ़ने के लिए निकली थी। रास्ते में दो युवकों ने उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर लिया। दोपहर करीब डेढ़ बजे महावीर जी रेलवे स्टेशन के पास ग्रामीणों ने बालिका को बदमाशों के साथ बेसुध हालत में पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता के बयान और पुलिस अनुसंधान के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में अपराध प्रमाणित मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय में 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 27 महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रमाणित किया गया।


