लुधियाना| एडिशनल सेशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।सरकारी पक्ष के अनुसार 3 नवंबर 2023 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना कूमकलां को बयान दर्ज करवाए कि उसकी 16 वर्षीय लड़की है। छात्रा ने नवीं कक्षा पास की है और वह दो साल से घर पर ही रह रही है। 2 नवंबर को किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। बाद में जानकारी मिली कि अमन पुत्र अजमेर सिंह बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज कर जांच की। तफ्तीश के दौरान दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया।कोर्ट मंे पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। किशोरी का मेडिकल कराया गया जिसमें रेप की पुष्टि हुई। पुलिस ने रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की। मामले में ट्रायल के दौरान अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषी को सख्त सजा सुनाई।


