नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल:20 हजार का लगाया जुर्माना, झालावाड़ कोर्ट ने 9 महीने में सुनाया फैसला

झालावाड़ की पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में त्वरित न्याय देते हुए 9 महीने के भीतर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 6 अगस्त 2023 का है, जब 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने महिला थाना झालावाड़ में शिकायत दर्ज कराई थी। विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर के अनुसार, आरोपी पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने पीड़िता को 10 जनवरी 2024 को कोटा के एक हॉस्टल से बरामद किया। जांच में सामने आया कि पीड़िता और आरोपी पिछले 5-6 सालों से एक-दूसरे को जानते थे और फोन पर बात करते थे। पीड़िता के पिता द्वारा फोन पर बात करते पकड़े जाने के बाद आरोपी उसे झालरापाटन ले गया। वहां से दोनों कोटा, जोधपुर होते हुए फिर कोटा पहुंचे, जहां आरोपी ने करीब 4-5 महीने तक पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट और कोर्ट में दिए बयान में कहा कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे भगाया और फिर उसके साथ जबरदस्ती की। 13 जनवरी 2024 को आरोपी की गिरफ्तारी हुई और पुलिस ने 15 मार्च 2024 को कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का निपटारा किया और दोषी को कड़ी सजा सुनाई।

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