कवर्धा| राज्य के सभी नगरीय निकाय में सड़क निर्माण, ब्रिज निर्माण और इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन दर अनुसूची को प्रभावी किया गया है। इस संबंध में विभाग ने सीएमओ को परिपत्र जारी किया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 29 दिसंबर 2024 को सड़क निर्माण और ब्रिज निर्माण के लिए जारी एसओआर लोक निर्माण विभाग में 1 जनवरी 2025 से प्रभावशील है। वहीं, इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए नया एसओआर 1 जून 2020 से लागू है। नगरीय प्रशासन विभाग ने सड़क निर्माण, ब्रिज निर्माण और इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए अब लोनिवि में प्रचलित नवीन दर लागू है।


