भास्कर न्यूज | अमृतसर नगर निगम को 2024-25 वित्त वर्ष में अब तक 30.46 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है। वहीं, निगम की ओर से वित्त वर्ष का 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। 31 दिसंबर के बाद इस वित्त वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने कहा कि उनके द्वारा पहले से ही आदेश जारी किए गए हैं कि 31 दिसंबर तक छुट्टी होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए निगम कार्यालय के सीएफसी के ऑफिस खुले रहेंगे। सीएफसी में उपभोक्ताओं द्वारा टैक्स जमा करवाया जा रहा है। जुर्माना से बचने के लिए सिर्फ चार दिन ही बचे हैं। लोग भारी संख्या में निगम को ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स http://mseva.lgpunja b.gov.in/ पर उपभोक्ता इस लिंक के मध्य से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। निगम सहायक कमिश्नर विशाल वधावन ने कहा कि चार दिनों में नगर निगम को 40 लाख रुपए से ऊपर टैक्स जमा हो सकता है।


