निजी स्कूल… 25% आरक्षित सभी सीटों पर कभी नहीं होता एडमिशन, पिछले वर्ष 40% रह गई थीं खाली

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)- 2009 के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले लोगों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर नि:शुल्क एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा हो रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च है। लेकिन शिक्षा का अधिकार के तहत अब तक शत-प्रतिशत कभी भी एडमिशन नहीं हुआ है। पिछले साल काफी प्रयास के बाद भी लगभग 40 प्रतिशत सीटें खाली रह गई थीं। कई स्कूलों में सिर्फ एक-दो एडमिशन लिए गए थे। बताते चलें कि वर्ष 2018-19 में निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों में से सिर्फ 30.3 प्रतिशत सीटों पर बच्चों का एडमिशन लिया गया था। वहीं वर्ष 2022-23 में 49.28 प्रतिशत सीटों पर एडमिशन हुआ था। रांची जिले के कुल 120 निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए निर्धारित तिथि तक अभिभावक आवेदन जमा कर सकते हैं।

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