झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने सुनवाई करने के बाद सभी विश्वविद्यालयों से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि वर्तमान में नियुक्त कुलपति पद की योग्यता रखते हैं या नहीं। अगली सुनवाई तीन माह बाद होगी। मालूम हो कि पूर्व में सुनवाई के दौरान कुलाधिपति की ओर से अदालत को बताया गया था कि कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने सभी आवेदन की स्क्रूटनी करने के बाद नियुक्ति की अनुशंसा की है। प्रार्थी अंजनी पांडेय ने कुलपतियों की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है।


