हाई कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग-2024 के दूसरे चरण की सीट आवंटन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता डॉक्टरों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला जाए और उन्हें दूसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल किया जाए। कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और डीएमई को नोटिस जारी कर दो हफ्तों में जवाब मांगा है। दरअसल, नीट पीजी काउंसलिंग 2024 में सम्मिलित होने के लिए क्वालीफाइंग पसेंटाइल 4 जनवरी 2025 को घटा दिए गए। इसके अनुसार, सामान्य तथा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों का नीट पसेंटाइल 15 और आरक्षित श्रेणी का 10 से अधिक है, तो वे काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, प्रदेश में नीट पीजी काउंसलिंग का दूसरा चरण 1 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका था, और 7 जनवरी को इसके रिजल्ट घोषित किए जाने थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नए पसेंटाइल मानदंड के बाद भी उन्हें दूसरे चरण में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया।


