हाईकोर्ट से नैनवा नगर पालिका के उपाध्यक्ष आबिद हुसैन को राहत मिली हैं। जस्टिस अनुरूप सिंघी ने आबिद हुसैन के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्वायत्त शासन विभाग को नोटिस जारी किए हैं। अधिवक्ता पीयूष शर्मा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग ने याचिकाकर्ता को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में 9 जनवरी को निलंबित किया था। हाईकोर्ट में रिट लगाने पर 12 अगस्त को निलंबन आदेश वापस ले लिया। लेकिन उसी दिन पुराने आरोप लगाते हुए ही फिर से निलंबन आदेश जारी कर दिए। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए हमने कहा कि हमें निलंबित करने से पहले ना तो नोटिस जारी किया और नहीं पक्ष रखने का मौका दिया गया। वहीं जिस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का एसडीएम नैनवा ने आरोपी माना हैं। उस आदेश पर एडीएम बूंदी ने रोक लगा दी हैं।


