मुलताई कोर्ट ने आपसी विवाद में पत्नी को जिंदा जलाकर मारने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक राजेश साबले के मुताबिक, नगर के पास कामथ गांव में रहने वाली विवाहिता पूजा साहू (26 साल) 8 सितंबर 2022 की शाम 4 बजे के दरमियान घर में सो रही थी, तभी पूजा का पति पवन साहू आया। वह शराब पीने लगे। इस पर पूजा ने उसे शराब पीने से मना किया। इस बात पर पवन विवाद करने लगा। उसने घर में रखा मिट्टी का तेल पूजा पर डाला और आग लगा दी। इस घटना में पूजा बुरी तरह झुलस गई। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 6 दिन बाद 14 सितंबर को उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पति पवन साहू के खिलाफ धारा 307 के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश ने बुधवार को आरोपी पति पवन साहू को धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।


