रांची | झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को पत्थर खनन बी निरस्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद तथ्य छिपने पर नाराजगी जताते हुए सरकार पर ₹2,00,000 का जुर्माना लगाया। खंडपीठ ने उत्तर राशि पार्टी को भुगतान करने का निर्देश दिया है । सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार ने अदालत को बताया कि आनंद कुमार सिंह को पलामू जिले में पत्थर खनन का लीज मिला था। लेकिन बिना किसी सूचना और पक्ष सुने ही उनका लीज निरस्त कर दिया गया। खंडपीठ ने पक्ष सुनने के पलामू उपायुक्त और खान आयुक्त के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे प्रार्थी का खनन लीज निरस्त किया गया था।


