भास्कर न्यूज | अमृतसर एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह के निर्देश पर गांव पाखरपुरा और कत्थूनंगल में बन रही अवैध कॉलोनियों को जेसीबी से तोड़ा गया। निर्माण अमृतसर-पठानकोट एनएच के पास कराया जा रहा था। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह ने बताया कि पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी करके इन कॉलोनियों के निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। मगर कॉलोनी मालिकों ने सरकारी नियमों की अनदेखी की और नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा, जिसके बाद कार्रवाई की गई। इन कॉलोनियों के खिलाफ पहले भी बीते 16 जनवरी को डिमोलिशन की कार्रवाई की गई थी।


