पार्षद कमलेश कालरा के जाति प्रमाण के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 3 मार्च तक छानबीन समिति कालरा के जाति प्रमाण पत्र पर सुनवाई कर निर्णय पारित करे। पूर्व में हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह में निर्णय लेने के लिए कहा था, लेकिन समिति ने कई महीनों तक कुछ नहीं किया था। इसके बाद नए सिरे से अर्जी दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव ने पैरवी की थी। पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने अफसरों के खिलाफ 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया था।


