भास्कर न्यूज | जांजगीर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर बनाने में आ रही दिक्कतों और निर्माण की धीमी रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दी है। अब शहरों में स्वयं मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाना या निर्माण की अनुमति लेना आसान हो गया है। इसके लिए अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑफलाइन मोड में आवेदन किया जा सकेगा। वार्डों और मोहल्लों में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में लोग पीएम आवास योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद पात्र हितग्राहियों को तीन दिन के भीतर बिल्डिंग परमिट देना अनिवार्य कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ये फैसले पीएम आवास शहरी 2.0 योजना के तहत लिए गए हैं। यह नियम प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू होंगे। 75% एरिया खुला रखना होगा: पीएम आवास योजना-शहरी 2.0के तहत अब 500 वर्ग फीट के एरिया में मकान बनाने पर 75% एरिया खुला रखना होगा। इसी तरह 800 वर्ग फुट के भूखंड के आसपास खुला क्षेत्र छोड़ने के प्रावधानों को भी शिथिल किया गया है।


