अमृतसर। पुडा के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन के निर्देश पर जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में टीम ने अमृतसर-फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर 3 अवैध कॉलोनियों का बुलडोजर से गिरा दिया। इनमें नंगली गांव में बाबा दीप सिंह एवेन्यू एक्सटेंशन, आशियाना एस्टेट एक्सटेंशन और लोहारका रोड पर वृंदावन आर्किड कॉलोनी शामिल हैं। गुरसेवक ने बताया कि पीएपीआरए अधिनियम-1995 के नए संशोधन 2024 के तहत अवैध कॉलोनी काटने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है। दोषियों को 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने 15 कॉलोनाइजरों और अवैध बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है।


