पुलिस को नागरिकता प्रमाण पत्र चाहिए:पासपोर्ट रिन्यू कराने 59 वर्षीय मीना क्षेत्री को फिर साबित करनी होगी नागरिकता, जबकि जन्म-शिक्षा-विवाह सब ग्वालियर में

59 वर्षीय मीना क्षेत्री ने 2016 में पासपोर्ट बनवाया था। अब उसे रिन्यू कराना है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वे सफल नहीं हो पा रहीं। खुद को भारतीय नागरिक बताने के लिए उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आईडी, वोटर कार्ड, एसआईआर की जानकारी, नई मतदाता सूची में अपना नाम… ये सभी जानकारी पुलिस को दे दी है। पर पुलिस का कहना है कि जब तक नागरिकता प्रमाण पत्र पेश नहीं किया जाएगा, तब तक पासपोर्ट रिन्यू करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये स्थिति तब है जब मीना का जन्म ग्वालियर में हुआ। पूरी शिक्षा यहीं से ली और विवाह भी ग्वालियर में हुआ। पिता बटालियन में आरक्षक और पति सूबेदार रहे… 26 जुलाई 1967 को ग्वालियर में जन्मी मीना क्षेत्री के पिता शेर बहादुर ठकुरी ग्वालियर में विशेष सशस्त्र बल की 13वीं बटालियन में आरक्षक थे। 11 फरवरी 1985 को नौकरी के दौरान उनके पिता का निधन हो गया। मीना का विवाह भीम बहादुर क्षेत्री से हुआ, जो पीटीएस तिघरा से 31 जनवरी 2025 को सूबेदार के पद से रिटायर हुए थे। जुलाई 2016 में मीना का पासपोर्ट बना, जिसमें मीना को भारतीय नागरिक बताया गया है। इनसे जुड़े ‌सभी दस्तावेज वे पुलिस को दे चुकी हैं। पुलिस के अधिकारी इस मामले में जवाब देने से कतराते नजर आए। 1987 से पहले जन्म हुआ तो प्रमाण पत्र जरूरी नहीं एडवोकेट अंकुश जैन ने बताया कि नागरिक भारतीय संहिता 1955 के अनुसार, जिन भी नागरिक का जन्म 1987 से पूर्व भारत में हुआ है। उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। वे सभी लोग भारत के ही नागरिक माने जाएंगे। महिला के बयान दर्ज कर एसपी ऑफिस भेज दिए हैं गुरुवार को मीना क्षेत्री के कथन दर्ज किए गए उसकी रिपोर्ट बनाकर एसपी ऑफिस फॉरवर्ड कर दी गई है। मामले की जानकारी टीआई के संज्ञान में है। मीना क्षेत्री मूलरूप से नेपाल की हैं। – दीवान सुल्तान सिंह लहारिया, पुलिस थाना गिरवाई क्या मेरी कोई शिकायत हुई है, जो वर्जन क्यों दूं इस मामले में जब गिरवाई थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ यादव से बात की गई तो उनका कहना था कि क्या मेरी कोई शिकायत हुई है। जो मैं इस मामले में वर्जन दूं।

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