अजमेर |पुष्कर में करीब दो साल पहले पुलिस वाहन से एक्सीडेंट में घायल लालनाथ उर्फ लालू नाथ को कोर्ट के आदेश के बावजूद जिला पुलिस की ओर से क्लेम राशि 4 लाख 97 हजार 740 रुपए का भुगतान नहीं किया जा रहा है। न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार डाबी ने एसपी वंदिता राणा के कार्यालय के खिलाफ कुर्की वारंट जारी कर उपखंड अधिकारी को सात दिन में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए जानकारी दी है कि कुर्की वारंट छह माह के भीतर तामील होना चाहिए, विलंब होने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। दो साल पहले पुष्कर मेले के दौरान जिला पुलिस की बस की चपेट में आने से लालनाथ उर्फ लालू नाथ गंभीर रूप से घायल हुआ था। लालनाथ के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई थीं और शरीर पर कई जगह चोट आई थी। लालनाथ ने अधिवक्ता संदीप धाभाई के जरिए मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर में परिवाद पेश कर क्लेम की मांग की थी। इस मामले में 1 साल पहले अधिकरण ने 4 लाख 97 हजार 740 रुपए अवार्ड राशि पारित कर वसूली के लिए 17 मार्च 2025 को उपखंड अधिकारी को आदेश दिए थे।


