पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर EOW ने दर्ज की FIR:इंदौर में फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपात्र लोगों को दे दिए थे प्लॉट

राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) इंदौर ने जमीन घोटाले के लिए चर्चित डाक तार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार का अपात्र और गैर सदस्यों को संस्था के भूखंड आवंटित कर धोखाधड़ी की। ईओडब्ल्यू डीएसपी केएल दांगी के मुताबिक शिकायत की जांच के बाद संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकांत घंटे पिता रामचंद्र घंटे निवासी चंद्रलोक कॉलोनी, तत्लालीन उपाध्यक्ष सुभाष पिता मांगीलाल दुबे निवासी संचार नगर कनाडिया रोड एवं सलीम पिता बली मोहम्मद निवासी वैभव नगर कनाडिया रोड और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की है। आवासहीन सदस्यों के भूखंड के लिए किया था गठन
दरअसल, डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित का गठन 20 जनवरी 1975 को आवासहीन सदस्यों को भूखंड उपलब्ध कराने के लिए किया था। हाल ही में हुई शिकायत की जांच में पाया गया कि संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकांत घंटे ने अध्यक्ष और संचालकों पद का दुरुपयोग करते हुए संस्था के गैर सदस्य सलीम पिता वली मोहम्मद निवासी वैभव नगर कनाडिया रोड इंदौर को संचारनगर एक्सटेशन के 1500 वर्गफीट, 750 वर्गफीट आवासीय और 3509 वर्ग फीट के एक व्यवसायिक भूखंड आवंटित किया। संस्था के तत्कालीन उपाध्यक्ष सुभाष दुबे ने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी विद्यादेवी को संचारनगर एक्सटेंशन में 1500 वर्गफीट का भूखंड आवंटित कर दिया। दुबे ने अपने बड़े भाई सत्यनारायण दुबे को 1500 वर्गफीट और अपने पिता मांगीलाल दुबे के नाम भी 1500 वर्ग फीट की रजिस्ट्री कराया जाना पाया गया। EOW डीएसपी कन्हैयालाल दांगी ने बताया कि तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकांत ने सलीम पिता वली मोहम्मद को संस्था का सदस्य नहीं होने पर भी संस्था की सदस्यता के लिए कूटरचित रसीद आदि बनाकर पद का दुरुपयोग किया। उत्कर्ष पेराडाइज कॉलोनी में बहुमंजिला बनाकर धोखाधड़ी
उधर, ईओडब्ल्यू ने उलार्थ पैराडाइज कॉलोनी में बहुमंजिला इमारत बनाकर करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में एएम बिलार्स एंड डेवलपर्स के खिलाफ केस दर्ज किया। एएम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अलमोईन देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड एवं जेएसआर रियलिटी द्वारा मिलकर धोखाधड़ी की गई। आरोपियों ने बहुमंजिला इमारत के भू-स्वामी गौतम जैन, फ्लैट मालिक कमलेश सेनानी और स्नेहलता हांडा के साथ 3.12 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की। एएम बिल्डर एंड डेवलपर्स के संचालक साजिद शेख पिता आमीन, अलमोइन देवकान प्रालि संचालक मोहम्मद राशिद शेख पिता आमीन रोख दोनों निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी, जेएसआर रियलिटी के संचालक मोहम्मद जावेद शेख पिता आमीन शेख निवासी अपोलो एवेन्यू पलासिया आरोपी हैं।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *