जांजगीर | अपर सत्र न्यायालय जांजगीर के न्यायाधीश विजय वाल चतुर्थ की अदालत ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2000-2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों आरोपियों को अतिरिक्त 6-6 माह का कारावास भुगतना होगा। अरविंद धीवर धुरकोट गांव में फल बेचने का कार्य करता है। 30 नवंबर 2024 की शाम करीब 7.30 बजे कोसमंदा गांव से अपने घर लौट रहा था। तभी आरोपी साखीराम यादव व अशोक यादव, दोनों निवासी ग्राम कोसमंदा ने उसे लेखराम पाठक के घर के सामने रोक लिया। दोनों ने अरविंद से शराब पीने के लिए पैसे की मांग की। मना करने पर आरोिपयों ने गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ बुरी तरह मारपीट की।


