विशिष्ट न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट न्यायालय, डॉ. प्रभात अग्रवाल ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी सौरभ वीरवाल को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने घटना को साबित करने के लिए आठ गवाहों और पंद्रह दस्तावेजों को अदालत में पेश किया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक किशन लाल कुमावत ने प्रभावी पैरवी कर आरोपी को दोषसिद्ध करवाया।


