झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूल के प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन का फिर से निर्धारण करने का निर्देश दिया है। अदालत ने शिक्षकों को छठे वेतनमान की फिटमेंट के अनुसार वेतन देने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने दो जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इसमें कहा है कि राज्य सरकार का 28 फरवरी, 2009 का संकल्प पहले से ही शिक्षकों के वेतन निर्धारण को स्वीकार करता है, जिसके अनुसार उनका वेतन पे बैंड-दो (9300-34800) और ग्रेड पे 4200 रुपए में तय किया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को 12 सप्ताह के अंदर प्रार्थियों के वेतन का पुनर्निर्धारण करने और इसके बाद आठ सप्ताह के भीतर संबंधित लाभ देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार के 26 मार्च 2018 के संकल्प में भी यह कहा गया था कि अगर 28 फरवरी 2009 के संकल्प में पहले से ही वेतन निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित है, तो 13 अगस्त 2014 के संकल्प के माध्यम से फिटमेंट टेबल के एक और सेट को अधिसूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता तेजस्विता सफलता ने अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने 28 फरवरी 2009 की मूल संकल्प में प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के एंट्री-स्केल को 6500-10500 रुपए तथा नए वेतन ढांचे में (9300-34800) के साथ 4200 रुपए ग्रेड पे के रूप में स्वीकार किया है।


