प्रेमिका की हथौड़ी से हत्या करने वाले प्रेमी को उम्रकैद:बलरामपुर-रामानुजगंज जिला सत्र न्यायालय का फैसला, विवेचना में लापरवाही पर जांच की सिफारिश

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में प्रेम प्रसंग में हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत सर्राफ की अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत यह फैसला सुनाया।​​​​​​​ मामला कुसमी थाना क्षेत्र का है। दरअसल, आरोपी मनोज उर्फ इसहाक खाखा पर आरोप था कि उसने अपनी प्रेमिका सरिता एक्का के सिर पर हथौड़ी से कई वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। ऐसे रची गई थी हत्या की साजिश सरिता एक्का बेल स्टार माइक्रो-फाइनेंस लिमिटेड कुसमी ब्रांच में अकाउंटेंट थी। 10 अगस्त 2022 को वह कार्यालय में काम कर रही थी, तभी आरोपी वहां पहुंचा और हथौड़ी से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। सरिता को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी, फिर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज और रायपुर रेफर किया गया। 17 अगस्त 2022 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह था विवाद का कारण आरोपी मनोज सरिता से प्रेम करता था और अक्सर उसके घर आता-जाता था। लेकिन वह पहले से शादीशुदा था। 9 अगस्त 2022 को मृतिका के घर वालों ने उसके आने-जाने पर रोक लगा दी। इसी बात से नाराज़ होकर उसने अगली सुबह हमला कर दिया। ऐसे चला मुकदमा घटना के बाद कुसमी थाने में पहले धारा 452, 307 के तहत केस दर्ज हुआ। सरिता की मौत के बाद धारा 302 जोड़ी गई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक गुप्ता ने पैरवी की।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई। विवेचना में गंभीर लापरवाही सत्र न्यायाधीश ने विवेचना में भारी लापरवाही पाए जाने पर टिप्पणी की। सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक रिपोर्ट अंतिम बहस तक अदालत में प्रस्तुत नहीं की गई। न्यायालय ने इसे हत्या जैसे गंभीर अपराध में विवेचना अधिकारी की घोर लापरवाही माना। अदालत ने जांच अधिकारी सुनील केरकेट्टा और रमेश मरकाम के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा भी की है।

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