अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में प्लॉट दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एक बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक विश्वासघात की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवादी सियाराम स्वामी पुत्र मुन्शी स्वामी (33), निवासी इन्द्रा कॉलोनी अलवर ने न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया कि वह पण्डिताई का कार्य कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है जो पिछले कई साल से शहर के इंद्रा कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है। आरोपी पवन कुमार निवासी जनता कॉलोनी मूंगस्का, अलवर ने उसे प्लॉट दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग समय पर भारी रकम वसूल ली। परिवादी के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2018 में चंदबास गांव स्थित खसरा नंबर 1141 की भूमि में से प्लॉट नंबर 33 बेचने का सौदा 3.60 लाख रुपये में किया। इस सौदे के तहत इकरारनामा किया गया और धीरे-धीरे कुल 6.38 लाख रुपये विभिन्न किश्तों व रसीदों के माध्यम से वसूल लिए गए, लेकिन न तो प्लॉट का कब्जा दिया गया और न ही रजिस्ट्री कराई गई। इसके बाद आरोपी ने एक और प्लॉट मन्नाका गांव में होने का दावा करते हुए वर्ष 2023 में 8.01 लाख रुपये का नया सौदा कराया, जिसमें 1.50 लाख रुपये चेक के जरिए लिए गए। जांच में सामने आया कि दोनों ही प्लॉटों का आरोपी के पास कोई वैध टाइटल नहीं था। परिवादी का आरोप है कि आरोपी ने जानबूझकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे गुमराह किया और उसका फायदा उठाकर कुल 7.88 लाख रुपये हड़प लिए। बाद में आरोपी ने रकम लौटाने के नाम पर पांच चेक भी दिए, लेकिन उन्हें बैंक में लगाने से मना कर दिया और कहा की आपके पैसे कैश दे दूंगा लेकिन न तो पैसा लौटाया गया और न ही प्लॉट का कब्जा दिया गया। थाना कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी पवन खंडेलवाल के खिलाफ धारा 318(4), 316(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


