फेयरवेल पार्टी में स्टंट, कार चालकों पर लगा जुर्माना

भास्कर न्यूज | जांजगीर जिले के जीएलडी स्कूल, खैरताल में फेयरवेल पार्टी के दौरान वाहनों पर स्टंटबाजी करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चालकों को जुर्माना किया है। घटना 4 फरवरी की है, जिसमें कार और स्कॉर्पियो वाहन की बोनट और छत पर कई युवक बैठकर स्टंट करते दिखाई दिए। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने इसे गंभीर मामला मानकर तुरंत कार्रवाई शुरू की। थाना नवागढ़ पुलिस ने संबंधित वाहन चालकों को पकड़कर समझाइश दी। मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत प्रत्येक वाहन चालक पर 2800-2800 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने कहा कि इस तरह के स्टंट चालक और अन्य लोगों की जान के लिए खतरनाक होते हैं तथा सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं। मोटरयान अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत मामले में कार्रवाई की गई हैं। अधिनियम की प्रमुख धाराओं में यह स्पष्ट किया गया है कि वाहन पर सुरक्षित बैठना अनिवार्य है। चालक को वाहन नियंत्रण में रखना होगा और स्टंट करना मना है। सार्वजनिक सड़क पर जोखिमपूर्ण या खतरनाक तरीके से वाहन चलाना अपराध माना जाता है। उल्लंघन पर जुर्माना और समन शुल्क लगाया जा सकता है, साथ ही पुलिस को आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार है।

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