बठिंडा निगम के एक्सईएन को SC से झटका:खारिज की जमानत याचिका, 1.83 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति का आरोप, तीन महीने से फरार

बठिंडा नगर निगम के निलंबित एक्सईएन गुरप्रीत सिंह बुट्टर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बठिंडा विजिलेंस ब्यूरो डीएसपी कुलवंत सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले स्थानीय कोर्ट और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा ने 25 फरवरी को गुरप्रीत सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। जांच में पाया गया कि उनके पास आय के स्रोतों से 1.83 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति है। पिछले तीन महीने से फरार निलंबित एक्सईएन गुरप्रीत सिंह पिछले तीन महीने से फरार चल रहा है। विजिलेंस ब्यूरो की टीम लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने पहले बठिंडा एडिशनल सेशन जज की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। इसके खारिज होने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को यह याचिका खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है।

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