बरेली में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक:40% तोड़ चुकी टीम लौटी, सपा नेता बोले- जुल्म की इंतहा हो रही

बरेली में सपा नेता सरफराज वली के मैरिज हॉल पर चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सपा नेता से कहा- आपके पास एक हफ्ते का समय है। आप हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए। तब तक मैरिज हॉल पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट से स्टे ऑर्डर आने के बाद बरेली डेवलेपमेंट अथॉरिटी की टीम बुलडोजर लेकर वापस चली गई। मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स भी वापस लौट गई। बता दें कि तीन दिन से जारी बुलडोजर एक्शन में ‘ऐवान-ए-फरहत’ मैरिज हॉल का 40 प्रतिशत हिस्सा गिराया जा चुका है। इससे पहले बुधवार को एक और सपा नेता मो. राशिद के गुड मैरिज हॉल को दो दिन की कार्रवाई के बाद जमींदोज किया गया था। आज पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी सरफराज के 10 करोड़ के मैरिज हॉल को ढहाया जाना था। पांच थानों की पुलिस और PAC तैनात थी। लेकिन, कोर्ट का आदेश आने के बाद एक्शन रोक दिया गया। पहले जानिए दो दिन के बुलडोजर एक्शन में क्या-क्या हुआ… गुड मैरिज हॉल और ‘ऐवान-ए-फरहत’ के बारे में जानिए- बरेली हिंसा से जुड़े तार
सरफराज पर आरोप है कि बरेली हिंसा के दौरान उसने लोगों को धरने में पहुंचने के लिए कहा था। सरफराज के बेटे सैफ वली खान ने कहा- आजम खान हज कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और मेरे वालिद भी हज कमेटी में सदस्य रहे हैं। इसी वजह से मेरे पिता का आजम खान से मिलना-जुलना रहता था। तौकीर बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड

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