बर्खास्त लेडी कांस्टेबल को हाईकोर्ट से झटका:आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत याचिका खारिज; दलील झूठा फंसाया गया

पंजाब के बठिंडा में नशा तस्करी के मामले में पकड़ी गई लेडी कांस्टेबल अमनदीप कौर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने विजिलेंस ब्यूरो द्वारा उसके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी है। उसे इस मामले में बठिंडा के एक गांव से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पहले ही उसकी लगभग ₹1.35 करोड़ की संपत्ति फ्रीज कर चुकी है। वहीं, अब जमानत के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। मामले गलत फंसाया गया अमनदीप कौर उस समय चर्चा में आई जब 2 अप्रैल 2025 को वह बठिंडा में एक काली महिंद्रा थार से 17.71 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार हुई थी। उसी दिन उसे सेवा से सस्पेंड कर बर्खास्त भी कर दिया गया। यह मामला धीरे-धीरे हाई-प्रोफाइल बन गया। इसके बाद अमनदीप ने अदालत में दलील दी कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। हालांकि अब तक अदालत का पूरा आदेश सामने नहीं आया है, लेकिन जमानत याचिका खारिज होना उसे झटका माना जा रहा है।सरकारी वकील का कहना है कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार की गई है। उन्होंने अदालत में एफआईआर की कॉपी भी पेश की। अमनदीप कौर केस में अब तक क्या हुआ
2 अप्रैल 2025: बठिंडा में थार से 17.71 ग्राम हेरोइन बरामद; मौके पर गिरफ्तार। उसी दिन: सेवा से सस्पेंड और बर्खास्त। 3 अप्रैल: 1 दिन की पुलिस रिमांड। 4 अप्रैल: 2 दिन की अतिरिक्त रिमांड। 1–2 मई 2025: ₹50,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली। 26 मई 2025: विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के केस में फिर से गिरफ्तार किया। संपत्ति जब्त: कुल ₹1.35 करोड़ की संपत्ति फ्रीज।

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