बलरामपुर में ‘जी राम जी’ अधिनियम पर कार्यशाला:सांसद बोले- गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम

बलरामपुर-रामानुजगंज के भाजपा कार्यालय में ‘विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025’ पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, सरगुजा संभाग प्रभारी अंबिकेश केशरी और भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान, सरगुजा संभाग प्रभारी अंबिकेश केशरी ने ‘जी राम जी अधिनियम’ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया यह अधिनियम देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। मजदूरी भुगतान और खेती-किसानी को मिलेगा संरक्षण भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल ने बताया कि ‘विकसित भारत जी राम जी अधिनियम’ मनरेगा योजना का एक उन्नत और अधिक प्रभावी स्वरूप है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता था। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आमदनी में वृद्धि होगी और मजदूरी का भुगतान अब सात दिनों के भीतर किया जाएगा। मंडल स्तरीय कार्यशालाओं से चलेगा जनजागरण अभियान अधिनियम में खेती-किसानी के कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जिला स्तरीय कार्यशाला के बाद आगामी दिनों में मंडल स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इसके माध्यम से जनजागरण अभियान चलाकर अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा।

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