बलरामपुर में पति-पत्नी ने एक-दूसरे पर पेट्रोल डालकर लगाई आग:घरेलू विवाद में सड़क पर लड़ रहे थे, 80% तक झुलसे; पति की हालत नाजुक

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पति-पत्नी ने एक-दूसरे पर आग लगा दी। मदनपुर में घरेलू विवाद को लेकर दोनों सड़क पर झगड़ा कर रहे थे। इसी दौरान गुस्से में घर से पेट्रोल उठाकर लाए और फिर एक-दूसरे पर डाल दिया। आग लगने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दोनों को गंभीर हालत में CHC वाड्रफनगर में भर्ती कराया गया है। पति-पत्नी दोनों को प्राथमिक इलाज के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। माचिस जलाते ही दोनों आग की लपटों से घिरे जानकारी के मुताबिक, वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम मदनपुर निवासी मो. शमशाद (40) का पत्नी जुलेखा बेगम (36 से गुरुवार शाम विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों घर से बाहर निकलकर सड़क पर लड़ने लगे। इस दौरान पति शमशाद घर में पेट्रोल से भरा डिब्बा (जेरी कैन) लेकर बाहर निकला और पत्नी पर डालने लगा, इस दौरान पत्नी जुलेखा ने भी उसी डिब्बे से पति पर पेट्रोल छिड़क दिया। विवाद के बीच मो. शमशाद ने जैसे ही माचिस जलाई, दोनों आग की लपटों की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से झुलसे पति-पत्नी, पति गंभीर दोनों को आग की लपटों में घिरा देख आसपास के लोगों और परिजनों ने किसी तरह आग बुझाई। हादसे में मो. शमशाद करीब 80 फीसदी से अधिक झुलस गया है। पत्नी जुलेखा बेगम भी 60 प्रतिशत से ज्यादा झुलस गई है। CHC वाड्रफनगर में दोनों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि मो. शमशाद के शरीर का अधिकांश हिस्सा झुलस गया है, जिसके चलते उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं जुलेखा बेगम भी काफी झुलस गई है। दोनों को अंबिकापुर उपचार के लिए रेफर किया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी वाड्रफनगर चौकी प्रभारी डागेश्वर सिंह ने बताया कि फोन से घटना की सूचना मिली है। पुलिस टीम को सीएचसी वाड्रफनगर भेजा गया है। मो. शमशाद ड्राइवर का काम करता है। दोनों के बीच विवाद क्यों हुआ? इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मामले में परिजनों से पूछताछ की जाएगी। —————————– छत्तीसगढ़ में क्राइम से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… बलौदाबाजार में महिला को जेठ-देवर ने जिंदा जलाया: घर में घुसकर लगाई आग, 5 साल की मासूम ने भी तोड़ा दम; आजीवन कारावास की सजा बलौदाबाजार जिले के भाटापारा के अपर सत्र न्यायालय ने मर्डर केस में आरोपी जेठ और देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जज सतीश कुमार जायसवाल ने यह फैसला सुनाया है। पढ़ें पूरी खबर

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